दिल्ली/एन.सी.आर.

केजरीवाल को सुल्तानपुर केस पर इलाहाबाद HC से मिली राहत

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। यूपी के सुल्तानपुर में चल रहे आपराधिक मामले की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच कोर्ट ने 13 जनवरी तक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। यूपी के सुल्तानपुर में चल रहे आपराधिक मामले की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच कोर्ट ने 13 जनवरी तक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

यह आदेश जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिया है। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है, उनकी याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मामले में अगर सुल्तानपुर में चल रहे मुकदमे को जारी रखा जाता है और अगर सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो मुकदमे की पूरी कार्यवाही निष्फल हो जाएगी।

दरअसल, पूरा मामला 20 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। चुनाव के समय उड़नदस्ता दल के प्रभारी जग प्रसाद मौर्य ने अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास समेत कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सड़क जाम करने, सरकारी काम में बाधा डालने और चुनाव आचार संहिता के लिए उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।

(एजेंसी इनपुट के साथ)