नई दिल्ली: गाजियाबाद (Ghaziabad) के नई बस्ती इलाके में कारोबारी सतीश गोयल और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के केस में ड्राइवर को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने दोषी राहुल को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
21 मई 2013 की रात खल-चूरी कारोबारी सतीश गोयल, पत्नी मंजू गोयल, बेटे सचिन गोयल, सचिन की पत्नी रेखा, बेटे-बेटी अमन, मेघा और हनी की हत्या कर दी गई थी। एक ही परिवार के सात लोगों की खौफनाक हत्या से पूरा इलाका सहम उठा था।
दरअसल दोषी राहुल को घर में बड़ी संख्या में कैश होने की आशंका थी, और लूट के इरादे से राहुल ने घर में घुसकर 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, राहुल को गिरफ्तार कर लिया और अब 9 साल बाद कोर्ट ने राहुल को फांसी की सजा सुनाई है।