नई दिल्लीः संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) विरोध करने वाले किसानों का संयुक्त मंच ने सोमवार को कृषि कानूनों को निरस्त करने को ‘ऐतिहासिक जीत’ बताया। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि बिना बहस के विधेयक कैसे पारित हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी लंबित मांगों पर सदन ध्यान केंद्रित कर सकता था, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी शामिल है।
एसकेएम, 40 किसान संघों का एक छाता निकाय, 4 दिसंबर को भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करेगा, पंजाब के किसान समूहों के एक वर्ग ने कहा कि वे दिल्ली सीमा स्थलों पर आंदोलन को समाप्त करने के पक्ष में हैं। पंजाब से 32 यूनियनों के समूह ने सोमवार को सिंघू बॉर्डर पर बैठक की।
मोर्चा ने निरसन विधेयक के साथ वस्तुओं और कारणों के बयान में किए गए सरकार के दावों पर भी सवाल उठाया, जहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2020 में कानून बनाने के लिए केंद्र के कदम को सही ठहराने की मांग की और मौजूदा परिस्थितियों में निरसन के पीछे के कारणों को सूचीबद्ध किया।
हालांकि, तोमर ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में एक ही दिन विधेयक का पारित होना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे और कार्रवाई में निरंतरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, ‘‘विपक्षी दल इन कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे थे। चूंकि सरकार भी इसके लिए सहमत हो गई थी, मुझे लगता है कि अब एक आम सहमति थी।’’ उन्होंने कहा कि चर्चा तभी हो सकती थी जब सदन में व्यवस्था हो। मंत्री ने कहा, ष्अगर चर्चा होती तो निश्चित रूप से सरकार की ओर से प्रतिक्रिया होती।
कई बैठकों और अन्य मंचों के माध्यम से किसानों को कृषि कानूनों के गुणों की व्याख्या करने में असमर्थता और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन कानूनों के कार्यान्वयन पर मौजूदा रोक को रेखांकित करते हुए, सरकार ने बयान में कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव करते हुए कहा, ‘‘जैसा कि हम मनाते हैं स्वतंत्रता का 75वां वर्ष ’आज़ादी का अमृत महोत्सव’ समय की आवश्यकता है कि सभी को समावेशी विकास और विकास के पथ पर एक साथ ले जाया जाए, भले ही किसानों का एक समूह इन कानूनों का विरोध कर रहा हो।’’
सरकार के इस दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्शष् के बाद कृषि कानून बनाए गए थे, एसकेएम ने कहा कि किसानों के एक बहुत बड़े वर्ग, जो विरोध कर रहे हैं, से कभी परामर्श नहीं किया गया था। नौ किसान नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक बयान में कहा गया है, ‘‘लोकतंत्र में, उद्योग-प्रायोजित कृषि संघों के साथ अवसरवादी परामर्श आगे का रास्ता नहीं है, और गंभीर विचार-विमर्श वाली लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए।’’
विधेयक के साथ दिए गए बयान में सरकार ने दावा किया कि किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर किसी भी खरीदार को अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करने और कृषि अनुबंधों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए कृषि कानून बनाए गए थे। किसानों के हितों की रक्षा करना और उनकी उपज के लिए अग्रिम मूल्य सुनिश्चित करना।
हालांकि, किसान संघों ने कहा कि सरकार का बयान सच्चाई से दूर नहीं हो सकता। अधिकांश राज्य एपीएमसी अधिनियमों में, किसानों को पहले से ही अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर किसी भी खरीदार को अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता है और मोदी सरकार द्वारा पहली बार ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई थी जैसा दावा किया जा रहा है। इसके अलावा, कोई भी ऐसा- शोषण से सुरक्षा के बिना स्वतंत्रता कहा जाता है, अर्थहीन है। एसकेएम ने कहा कि पर्यावरण-प्रणाली जिसे गैर-विनियमित स्थानों में बनाने की मांग की गई थी, वह कॉरपोरेट्स और व्यापारियों के लिए है, न कि किसानों के लिए।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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