दिल्ली/एन.सी.आर.

Provocative speech: दिल्ली के उपराज्यपाल ने अरुंधति रॉय के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ 2010 में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।

Provocative speech: दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ 2010 में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।

सक्सेना ने कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी मंजूरी दी है।

पीटीआई ने राज निवास के अधिकारी के हवाले से कहा, “दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 45 (1) के तहत अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉ शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।”

रॉय और हुसैन के खिलाफ एफआईआर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली की अदालत के आदेश के बाद दर्ज की गई थी।

कश्मीर के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने 28 अक्टूबर, 2010 को एक एफआईआर दर्ज कराई थी।

21 अक्टूबर, 2010 को ‘आज़ादी – एकमात्र रास्ता’ के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में रॉय और हुसैन ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे।

(एजेंसी इनपुट के साथ)