दिल्ली/एन.सी.आर.

दिल्ली HC ने EWS श्रेणी के छात्रों को प्रवेश देने से इनकार करने पर 2 निजी स्कूलों से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूह (DG) श्रेणी के तहत केजी कक्षा में एक छात्र को प्रवेश देने से इनकार करने पर दो निजी स्कूलों से जवाब मांगा है।

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूह (DG) श्रेणी के तहत केजी कक्षा में एक छात्र को प्रवेश देने से इनकार करने पर दो निजी स्कूलों से जवाब मांगा है।

शिक्षा निदेशालय (DOE) द्वारा तीन अलग-अलग मौकों पर छात्र को सीट आवंटित करने के बावजूद, द्वारका में स्थित आर.डी. राजपाल पब्लिक स्कूल और पैरामाउंट इंटरनेशनल स्कूल, बच्चे को प्रवेश देने में विफल रहे।

न्यायाधीश अनुप जयराम भंभानी ने कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए दोनों स्कूलों के प्राचार्यों से जवाब मांगा है. न्यायाधीश ने कहा कि यदि स्कूल प्राचार्यों द्वारा दिए गए जवाब असंतोषजनक पाए गए, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता हो सकती है।

अदालत ने कहा, “यह ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता के वार्ड को अंतिम आवंटन पैरामाउंट इंटरनेशनल स्कूल, द्वारका, नई दिल्ली में किया गया था, उक्त स्कूल को शैक्षणिक सत्र 2023-2024 में कक्षा केजी/प्री-प्राइमरी में याचिकाकर्ता के वार्ड के लिए एक सीट आरक्षित करने का निर्देश दिया जाता है।”

इसमें आगे कहा गया कि यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक चल रही कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती या कोई अलग फैसला जारी नहीं हो जाता। “इस अदालत ने ऐसे कई मामले देखे हैं जिनमें डीओई द्वारा स्लॉट के जरिए सीटों का आवंटन किए जाने के बावजूद स्कूलों द्वारा कानून के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर माता-पिता/बच्चे अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हैं।”

अदालत ने संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों को व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित प्रति-शपथपत्र प्रदान करने का भी निर्देश दिया है, जिसमें डीओई द्वारा सीट आवंटित होने के बावजूद याचिकाकर्ता के वार्ड को प्रवेश नहीं देने के कारणों को बताया गया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को रखी गई है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)