नई दिल्ली: दिल्ली ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की हिरासत तीन दिन (यानी 13 अक्टूबर) के लिए बढ़ा दी। एएनआई ने बताया कि कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप नेता को पांच दिनों की ईडी हिरासत के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।
विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस आधार पर आप नेता की पांच दिन की और हिरासत मांगी थी कि वह सहयोग नहीं कर रहे हैं। एजेंसी ने उनके करीबी सर्वेश मिश्रा पर भी असहयोग का आरोप लगाया।
ईडी ने यह भी कहा कि एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि शराब लाइसेंस को मंजूरी देने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी।
संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके दिल्ली स्थित आवास पर ईडी अधिकारियों द्वारा एक दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। बाद में, 5 अक्टूबर को, विशेष अदालत ने AAP नेता को 10 अक्टूबर, 2023 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। वह कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक साल से अधिक समय में गिरफ्तार होने वाले AAP के दूसरे व्यक्ति थे।
इससे पहले, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए सबसे पहले 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उसी मामले में वह फिलहाल जेल में बंद हैं।
जांच एजेंसियों का दावा है कि AAP सांसद और उनके सहयोगियों ने 2020 में शराब की दुकानों और व्यापारियों को लाइसेंस देने के दिल्ली सरकार के फैसले में भूमिका निभाई, जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का उल्लंघन हुआ।
“इतने महीनों तक उन्होंने हमारी जांच की, क्या कुछ नतीजा निकला? कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, आपने सुना, पूरा शराब घोटाला झूठा है, एक पैसा भी नहीं बदला। उनके पास कोई सबूत नहीं है। हमारे खिलाफ आरोप हैं।” एएनआई ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हवाले से कहा, ”ये सभी मनगढ़ंत और निराधार हैं।”