दिल्ली/एन.सी.आर.

Delhi excise policy case: सिसौदिया को कोर्ट ने दी 3 दिन की अंतरिम जमानत

दिल्ली की अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसौदिया को 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी, जिससे उन्हें अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने की इजाजत मिल गई।

Delhi excise policy case: दिल्ली की अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसौदिया को 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी, जिससे उन्हें अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने की इजाजत मिल गई। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आप नेता करीब एक साल से जेल में बंद हैं। मनीष सिसौदिया को अंतरिम जमानत कई सुनवाइयों के बाद मिली, जिसके दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत का विरोध करने के लिए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री के प्रभाव का हवाला दिया था।

मनीष सिसौदिया, जिन्हें 26 फरवरी 2023 को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार किया था। संघीय एजेंसी ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं का आरोप लगाया और बाद में ईडी ने मामले को अपने हाथ में ले लिया।

आप नेता ने कई बार आवेदन किया और दलील दी कि ईडी के पास सरकार के अनुमोदक की गवाही के अलावा उनके खिलाफ कुछ भी ठोस नहीं है।

जहां अदालतों ने आप नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी, वहीं न्यायाधीश एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया को हिरासत में रहने के दौरान सप्ताह में एक बार बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी। यह फैसला तब आया जब जनवरी में सिसौदिया ने अदालत से सप्ताह में दो बार अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत मांगी थी।

मनीष सिसौदिया के वकील ने अदालत में कहा, “इससे पहले, अदालत ने मुझे अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी, और अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करने के लिए मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई है।”

(एजेंसी इनपुट के साथ)