दिल्ली/एन.सी.आर.

Arvind Kejriwal bail: केजरीवाल को बेल या जेल, दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनाएगा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट सीएम को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर कल फैसला सुनाएगा

Arvind Kejriwal bail: कल, 25 जून को दिल्ली हाईकोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका पर फैसला सुनाएगा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल को अब बंद हो चुके दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी गई जमानत को चुनौती दी गई है।

आदेश की घोषणा दोपहर 2:30 बजे तय की गई है।

सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाईकोर्ट में लिखित दलीलें पेश कीं, जिसमें आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत दिए जाने पर आपत्ति जताई गई।

केजरीवाल को जमानत दिए जाने के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से क्या कहा?
ईडी ने दलील दी है कि ट्रायल कोर्ट का आदेश “विकृत”, “एकतरफा” और “गलत” था और निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उस पर रोक लगाने और उसे पलटने की मांग की है। उनका दावा है कि अवकाशकालीन न्यायाधीश ने आदेश के लगभग हर पैराग्राफ में गलत निष्कर्ष निकाले हैं, जिसमें अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी की गई है।

ईडी के अनुसार, न्यायाधीश 2023 के बाद एकत्र किए गए नए साक्ष्यों की समीक्षा करने में विफल रहे, जिसमें 13 अंगारिया, गोवा आप कार्यकर्ताओं और आप पदाधिकारियों के बयान शामिल हैं, जिन्हें ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामले में महत्वपूर्ण मानता है।

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी
आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जिन्हें 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था, तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, अगर उच्च न्यायालय ने केंद्रीय धन शोधन निरोधक एजेंसी को अंतरिम राहत नहीं दी होती।

ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। साथ ही, कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।

2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था, जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसके निर्माण और क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

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