महासमुंद: आपके द्वार आयुष्मान अभियान द्वितीय चरण का प्रारंभ अगस्त 2021 से किया गया था, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2021 निर्धारित थी। राज्य से प्राप्त निर्देशानुसार ‘‘आपके द्वार आयुष्मान‘‘ अभियान द्वितीय चरण की तिथि में वृद्धि करते हुए 30 अक्टूबर 2021 किया गया है। जिसके तहत् आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत पात्र परिवारों का लोक सेवा केन्द्रों (च्वाइस सेंटरों) में निःशुल्क पंजीयन किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में 12,61,272 लोगों का आयुष्मान कार्ड के लिये पंजीयन किये जाने का लक्ष्य है, जिसमें से 30 सितम्बर 2021 तक 6,47,683 लोगों का पंजीयन कर लिया गया है। माह मार्च 2021 से माह अप्रैल 2021 तक किए गये पंजीयन के आधार पर लोक सेवा केन्द्रों में आयुष्मान कार्ड पहुचना प्रारंभ हो गया है, जिसके तहत् अभी तक लगभग 03 लाख आयुष्मान कार्ड लोक सुविधा केन्द्रों को प्राप्त हो गया है, जिसका वितरण किया जा रहा है। जिन लोगों ने पूर्व में जिस लोक सेवा केन्द्र में अपना पंजीयन कराया है, उस लोक सेवा केन्द्र से पुनः बायोमेट्रिक ऑथेंटीकेशन उपरांत निःशुल्क प्लास्टिक आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर सकते है। आयुष्मान कार्ड के लिये राशि की मांग किये जाने पर सूचना टोल-फ्री नम्बर 104 पर देवें।
केन्द्र सरकार से संचालित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की चयनित श्रेणियों में सूचीबद्ध परिवारों को प्रति वर्ष 05 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही राज्य शासन द्वारा संचालित डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का संचालन राज्य के खाद्य विभाग द्वारा जारी राशन कार्ड के आधार पर किया जा रहा है। जिसमें अन्त्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख रुपए तक एवं शेष ए.पी.एल. परिवारों को 50 हजार रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने जिले के लोगों से अपील की है कि आयुष्मान कार्ड पंजीयन के लिये अपना राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड/शासकीय फोटो पहचान पत्र लेकर नजदीक के लोक सेवा केंद्र में जाये और पंजीयन कराकर अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनाएं। लोक सेवा केन्द्र में जाने के दौरान केंद्र व राज्य शासन के द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी एवं किसी प्रकार की सहायता के लिये टोल-फ्री नम्बर 104 पर संपर्क करें।
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