नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वेतन से TDS कटौती से संबंधित एक सर्कुलर में कहा है कि वेतन भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को राशि का भुगतान करते समय आयकर काटना होगा।
सर्कुलर में कहा गया है कि उस वर्ष के लिए प्राप्तकर्ता की अनुमानित वेतन आय पर चालू वित्त वर्ष के लिए लागू दरों के आधार पर गणना की गई औसत दर पर कर काटा जाना चाहिए। सीबीडीटी ने पिछले हफ्ते सर्कुलर जारी किया था।
परिपत्र मूल रूप से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में नियोक्ताओं के दायित्व की व्याख्या करता है।
धारा 192 के अनुसार, वेतन आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्राप्तकर्ता को एक बयान देना चाहिए जिसमें उसे प्रदान किए गए वेतन और उसके मूल्य के बदले अनुलाभ या लाभ का सही और पूर्ण विवरण दिया गया हो।
(एजेंसी इनपुट के साथ)