नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यस बैंक के खिलाफ एस्सेल ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर यूपी पुलिस द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी और दो कंपनियों के बीच नागरिक प्रकृति के विवाद में आपराधिक प्रक्रिया लागू होने पर चिंता व्यक्त की।
पीठ ने कहा कि दीवानी विवाद के मामले में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के बहुत गंभीर परिणाम होंगे। बैंक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि यूपी पुलिस द्वारा बैंक के खिलाफ कार्यवाही कानून का दुरुपयोग है क्योंकि यूपी पुलिस ने डिश टीवी में यस बैंक की हिस्सेदारी पर मतदान के अधिकार को फ्रीज करने के लिए कदम उठाए।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
Comment here
You must be logged in to post a comment.