नई दिल्ली: महाराष्ट्र में शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक (Shankarrao Mohite Patil Sahakari Bank), अकलुज के ग्राहक अपने खातों से 5,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। यह फैसला बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर आया है।
प्रतिबंध 24 फरवरी, 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने तक लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन हैं। बैंक अब आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना ऋण नहीं दे सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है, कोई देयता नहीं उठा सकता है, और अपनी किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण या अन्यथा निपटान नहीं कर सकता है।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत प्रतिबंध या दिशा-निर्देश शुक्रवार को बैंकिंग कारोबार समय की समाप्ति के बाद प्रभावी होंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा, “विशेष रूप से, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि के 5,000 रुपये से अधिक नहीं होने की अनुमति दी जा सकती है।”
इसमें कहा गया है कि निर्देशों के जारी होने को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। आरबीआई ने कहा, “बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा।”
पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से 5 लाख रुपये तक की जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।
(एजेंसी इनपुट के साथ)