नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख से ऊपर की (LIC) पॉलिसी में अब टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है।
केंद्र सरकार ने LIC पर टैक्स का फायदा देती थी, लेकिन इस बार सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। जिसके बाद LIC की पॉलिसी लेने के बाद भी लोगों को टैक्स चुकाना ही होगा। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक LIC पॉलिसी खरीदने पर छूट का फायदा जो मिलता था, उसे अब सरकार बदल रही है।
LIC के चेयरमैन ने बताया कि कंपनी के कुल सालाना जनवरी से मार्च महीने में आता है। लोग अंतिम समय में काफी रुचि दिखाते हैं। इस साल के बजट में सरकार ने फैसला लिया है कि 5 लाख से ज्यादा की मैच्योरिटी वाली पॉलिसी पर टैक्स चुकाना होगा।