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Income Tax New Website: नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च, रिटर्न होगी आसान

नई दिल्लीः आयकर विभाग (Income Tax Department) सोमवार को आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में और आसानी के लिए एक नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, यह ई-पोर्टल करदाताओं को आधुनिक, निर्बाध अनुभव प्रदान करेगा। इस साइट में विभाग ने कई खास नए फीचर जोड़े हैं। मसलन […]

नई दिल्लीः आयकर विभाग (Income Tax Department) सोमवार को आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में और आसानी के लिए एक नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, यह ई-पोर्टल करदाताओं को आधुनिक, निर्बाध अनुभव प्रदान करेगा। इस साइट में विभाग ने कई खास नए फीचर जोड़े हैं। मसलन करदाता के खर्च और कमाई का पूरा लेखा-जोखा पैन और आधार नंबर डालते ही सामने आ जाएगा। यही नहीं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए बैंक स्टेटमेंट भी नहीं देना होगा। शेयर मार्केट में लगे पैसे की डिटेल या वहां से मिले डिविडेंड की भी जानकारी इसमें खुद ब खुद सामने आ जाएगी।

आइये डालते हैं एक नज़र आगामी पोर्टल की कुछ प्रमुख विशेषताओं परः

(1) करदाताओं के त्वरित रिफंड जारी करने के लिए आईटीआर के तत्काल प्रसंस्करण के साथ एकीकृत।

(2) करदाता द्वारा जांच कार्रवाई की सुविधा के लिए, सभी इंटरैक्शन और अपलोड, साथ ही लंबित कार्यों को एक ही डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) आईटीआर तैयार करने के लिए मुफ्त सॉफ्टवेयर उपलब्ध होगा। आईटीआर 1, 4 (ऑनलाइन और ऑफलाइन) और आईटीआर 2 (ऑफलाइन) की सुविधा शुरू में उपलब्ध है, जबकि आईटीआर 3, 5, 6 और 7 की तैयारी के लिए जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) करदाता वेतन, गृह संपत्ति, व्यवसाय/पेशे जैसे विवरण प्रदान करने के लिए अपने विवरण को सक्रिय रूप से अपडेट करने में सक्षम होंगे जो कि उनके आईटीआर को पूर्व-फाइलिंग में उपयोग किया जाएगा।

(5) करदाताओं को शीघ्र सहायता के लिए एक नया कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विस्तृत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू), उपयोगकर्ता मैनुअल, वीडियो, चैटबॉट / लाइव एजेंट प्रदान किए जाएंगे।

(6) आयकर फॉर्म भरने, कर पेशेवरों को जोड़ने, नोटिस का जवाब फेसलेस स्क्रूटनी या अपील में प्रस्तुत करने की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

इसके अतिरिक्त, प्रेस नोट ने स्पष्ट किया कि करदाता को किसी भी असुविधा से बचने के लिए अग्रिम कर किस्त की तारीख के बाद 18 जून को नई कर भुगतान प्रणाली शुरू की जाएगी। पोर्टल के आरंभिक लॉन्च के बाद एक मोबाइल ऐप भी जारी किया जाएगा ताकि करदाता पोर्टल की विभिन्न विशेषताओं से परिचित हो सकें। प्रेस नोट मं कहा गया है कि नई प्रणाली से परिचित होने के बाद और पोर्टल के लॉन्च के बाद करदाताओं/हितधारकों को  कुछ समय लग सकता है।

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