नई दिल्ली: केंद्रीय आयकर विभाग (Central Income Tax Department) की ओर से शनिवार को एडवाइजरी जारी कर कहा गया कि जिन लोगों ने अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक (PAN Aadhar Link) नहीं कराया है, उनका मार्च 2023 से कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में उन्हें इनकम टैक्स से जुड़े कई कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
आयकर विभाग द्वारा जारी की गई पब्लिक एडवाइजरी में बताया गया है कि अपने पैन को आधार लिंक करना जरूरी और इसे आज ही करें। विभाग की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत अभी लोगों को अपने पैन से आधार से लिंक करना जरूरी है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय में रहने वाले उन व्यक्तियों को छूट दी गई है, जिन्हें आयकर अधिनियम 1961 में नॉन रेजिडेंट माना गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जारी अधिसूचना के अनुसार, 30 मार्च के बाद जब आपका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पैन निष्क्रिय होने के बाद आप आईटी रिटर्न से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। आईटीआर का प्रोसेस अटक सकता है।