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1 अप्रैल 2022 से आयकर नियमों में होने जा रहे हैं 5 बड़े बदलाव!

इस सप्ताह में नए वित्तीय वर्ष वित्त वर्ष 22-23 के साथ, नए आयकर नियम (Income Tax) भी लागू होंगे। 1 अप्रैल से व्यक्तिगत आयकर से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। नए वित्त वर्ष से 5 प्रमुख आयकर नियमों में परिवर्तन होने जा रहा है।

नई दिल्लीः इस सप्ताह में नए वित्तीय वर्ष वित्त वर्ष 22-23 के साथ, नए आयकर नियम (Income Tax) भी लागू होंगे। 1 अप्रैल से व्यक्तिगत आयकर से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। नए वित्त वर्ष से 5 प्रमुख आयकर नियमों में परिवर्तन होने जा रहा है।

वर्चुअल डिजिटल संपत्ति पर 30 प्रतिशत कर
वर्चुअल डिजिटल संपत्ति (Virtual digital assets) में लेनदेन से होने वाली आय पर 1 अप्रैल से 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने फरवरी में अपने बजट भाषण में कहा, “वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों में लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इन लेनदेन की परिमाण और आवृत्ति ने एक विशिष्ट कर व्यवस्था प्रदान करना अनिवार्य बना दिया है। तदनुसार, टैक्सेशन के लिए आभासी डिजिटल संपत्ति के मामले में, मैं यह प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं कि किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा।”

वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष से अपना संशोधित आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले लोगों को भी राहत दी। एफएम ने घोषणा की है कि कम टैक्स फाइलिंग के मामले में संशोधित टैक्स फाइलिंग विंडो असेसमेंट के वर्ष से दो साल तक खुली रहेगी। यह नियम एक अप्रैल से लागू होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए अपने बजट भाषण में प्रस्ताव दिया कि प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से अधिक के पीएफ भुगतान पर कर लगाया जाए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो यह बताते हैं कि किसी कर्मचारी के भविष्य निधि योगदान पर एक विशिष्ट स्तर से अधिक ब्याज पर कैसे कर लगाया
जाता है।

VDA हानियों को VDA लाभ के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है।

लोकसभा सदस्यों के बीच परिचालित वित्त विधेयक, 2022 में संशोधनों के अनुसार, सरकार ने आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों में लाभ से होने वाले नुकसान की भरपाई से संबंधित खंड से ‘अन्य’ शब्द को हटाने का प्रस्ताव किया है।

इसका मतलब यह होगा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) के हस्तांतरण से होने वाले नुकसान को दूसरे वीडीए के हस्तांतरण से होने वाली आय के खिलाफ सेट-ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उदाहरण के लिए आप बिटकॉइन पर 100 रुपये का लाभ कमाते हैं जबकि डॉगकोइन पर 70 रुपये का नुकसान होता है – आपकी कर देयता 100 रुपये की कमाई पर होगी, न कि आपके 30 रुपये के शुद्ध लाभ पर (आपके नुकसान को खत्म करने के बाद)।

राज्य सरकार के कर्मचारी अब अपने नियोक्ता द्वारा अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14% तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) पर धारा 80CCD(2) के तहत 14 प्रतिशत के कर लाभ का दावा कर सकेंगे। कटौती उक्त धारा के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान होगी।

(एजेंसी इनपुट के साथ)