बिहार

शराबबंदी में जब्त वाहनों को नीतीश कैबिनेट ने दी बड़ी राहत

बीमित मूल्य का 10% या 5 लाख तक जुर्माने पर छूट सकेंगे वाहन , बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2022 में संशोधन को मंजूरी

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली राज्य कैबिनेट ने बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2022 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब संबंधित अधिकारी राज्य में मद्यनिषेध कानून के उल्लंघन में जब्त किए गए वाहनों को उनके बीमित मूल्य का 10 प्रतिशत या न्यायिक प्राधिकरण के साथ उचित परामर्श के बाद वाहन मालिक से जुर्माने के तौर पर 5 लाख रुपये तक वसूली करने के बाद छोड़ सकते हैं।

संशोधित खंड जल्द ही राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। अब तक जब्त वाहन के मालिक को अदालत की अनुमति के बाद वाहन को छोड़ने के लिए बीमाकृत मूल्य का 50 प्रतिशत भुगतान करना होता था।

इस आशय का निर्णय बीते मंगलवार को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस प्रस्ताव को मद्यनिषेध, आबकारी और पंजीकरण विभाग (आबकारी) द्वारा कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया था।

कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अपर मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने बताया कि कुछ मामलों में यह पाया गया कि मालिक नए जब्त वाहन के बीमित मूल्य का 50 प्रतिशत भुगतान करने में असमर्थ थे। वहीं, कुछ मामलों में यह भी महसूस किया गया कि वाहनों के मालिक निषेध कानूनों के उल्लंघन में शामिल ही नहीं थे। इसलिए सरकार ने बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2022 के एक विशेष प्रावधान में संशोधन करने का निर्णय लिया। इसके तहत अब वाहन मालिक जब्त किए गए वाहनों के लिए बीमित मूल्य का 10 प्रतिशत या जुर्माना के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान कर सकेंगे।

दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे के लिए नया मास्टर प्लान
इसके अलावा कैबिनेट ने पूर्णिया हवाई अड्डा और दरभंगा सैन्य हवाई अड्डा पर नये सिविल इन्क्लेव के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MOU) की स्वीकृति दे दी है। सिद्धार्थ ने कहा कि दोनों शहरों के लिए हवाई अड्डों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए दोनों शहरों के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। कैबिनेट ने राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले एमओयू के अनुबंध खंड को मंजूरी दे दी है।

राज्य सरकार ने वाणिज्यिक उड़ानें शुरू करने के लिए पूर्णिया एयरबेस पर सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए पिछले साल 52.18 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था।