पटना: जातीय जनगणना (Caste Census) को लेकर पटना हाईकोर्ट में बीते सोमवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन व जस्टिस पार्थसारथी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। इस मामले में आज मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। दरअसल, हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से बताई जा रही ‘जाति गणना’ को प्रथम दृष्टया जाति आधारित जनगणना माना था और इसपर अंतरिम रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद अगली तारीख 6 जुलाई तय की थी। हाईकोर्ट के अंतरिम रोक के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन राहत नहीं मिली।
इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने 4 मई को अंतरिम फैसला राज्य सरकार के खिलाफ दिया था। कोर्ट ने जाति गणना प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए 4 मई तक जुटाए सभी डाटा को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था।
बता दें कि पटना हाईकोर्ट से अपने खिलाफ अंतरिम आदेश आने पर नीतीश सरकार अगली तारीख का इंंतजार किए बगैर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा- पटना हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले में काफी हद तक स्पष्टता है, लेकिन अंतिम फैसला आए बगैर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट अपनी तय तारीख 3 जुलाई पर सुनवाई कर फैसला नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को यहां दलील सुनेगा।