पटनाः झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को चारा घोटाला (Fodder Scam) मामले में लालू प्रसाद (Lalu Prasad) की जमानत याचिका (Bail application) को खारिज कर दिया, जिससे राजद अध्यक्ष (RJD president) की जेल से तुरंत रिहाई की उम्मीद को धक्का लगा। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh) ने दुमका कोषागार (Dumka Treasury Case) मामले में कई करोड़ के चारा घोटाले में शामिल लालू प्रसाद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि चूंकि राजद नेता को इस मामले में अपनी पूरी सजा के आधे कार्यकाल को पूरा करने के लिए दो महीने और जेल की सजा काटनी होगी, इसलिए जमानत याचिका मंजूर नहीं की गई और उन्होंने दो महीने बाद नए सिरे से आवेदन दायर करने को कहा।
प्रसाद ने चारा घोटाले के चार मामलों में से तीन में पहले ही जमानत हासिल कर ली है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है और दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित मामले में उनके अनुरोध को स्वीकार करने से उन्हें जेल से बाहर आने में मदद मिल सकती थी।
लालू प्रसाद वर्तमान में खराब स्वास्थ्य के कारण एम्स दिल्ली में भर्ती हैं।
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