बिहार

बिहार विधान परिषद की दो रिक्‍त सीटों के लिए उप-चुनाव

पटना: बिहार विधान परिषद की दो रिक्‍त हुई सीटों के लिए उप-चुनाव कराया जाएगा जिसमें विधानसभा के सदस्‍यों द्वारा मतदान किया जाएगा। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है: सदस्‍य का नाम चुनाव का प्रकार रिक्‍त‍ि का कारण कार्यकाल की अवधि श्री विनोद नारायण झा विधानसभा सदस्‍यों द्वारा बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित 11.11.2020 21.07.2022 श्री सुशील […]

पटना: बिहार विधान परिषद की दो रिक्‍त हुई सीटों के लिए उप-चुनाव कराया जाएगा जिसमें विधानसभा के सदस्‍यों द्वारा मतदान किया जाएगा। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

सदस्‍य का नाम

चुनाव का प्रकार

रिक्‍त‍ि का कारण

कार्यकाल की अवधि

श्री विनोद नारायण झा

विधानसभा सदस्‍यों द्वारा

बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित 11.11.2020

21.07.2022

श्री सुशील कुमार मोदी

विधानसभा सदस्‍यों द्वारा

इस्‍तीफा दिया 09.12.2020

06.05.2024

2. निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की इन रिक्‍त सीटों के लिए दो अलग-अलग उप-चुनाव कराने का फैसला किया है जिसमें इन रिक्तियों को भरने के लिए विधानसभा के सदस्‍य मतदान करेंगे। ये उप-चुनाव निम्‍नलिखित समान समय सारणी के अनुसार कराया जाएगा:-

क्रसं.

कार्यक्रम

तिथि

  1.  

अधिसूचना जारी होगी

11 जनवरी, 2021 (सोमवार)

  1.  

नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि

18 जनवरी, 2021 (सोमवार)

  1.  

नामांकन पत्रों की जांच

19 जनवरी, 2021 (मंगलवार)

  1.  

नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि

21 जनवरी, 2021 (गुरुवार)

  1.  

मतदान की तिथि

28 जनवरी, 2021 (गुरुवार)

  1.  

मतदान का समय

प्रात: 09:00 से सांय 04:00 बजे तक

  1.  

मतगणना

28 जनवरी, 2021 (गुरुवारसांय 05:00 बजे

  1.  

तिथि जब तक चुनाव संपन्‍न होना है

01 फरवरी, 2021 (सोमवार)

समूची चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी व्‍यक्तियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले विस्‍तृत दिशा-निर्देश :–
चुनाव से संबंधित हर गतिविधि के दौरान हर व्‍यक्ति को मास्‍क पहनना होगा।
चुनाव के लिए उपयोग हो रहे हॉल/कमरे/परिसर में प्रवेश के समय
सभी लोगों की थर्मल स्‍कैनिंग की जाए।
सभी स्‍थानों पर सैनिटाइजर उपलब्‍ध कराया जाए।
राज्‍य सरकारों और गृह मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुरूप सामाजिक दूरी का पालन किया जाए। 
बिहार के मुख्‍य सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव के प्रबंध करते समय कोविड-19 नियंत्रण उपायों के तहत जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्‍य के वरिष्‍ठ अधिकारियों को नियुक्ति करें।

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