UAE visa amnesty program: यूएई सरकार का 2 महीने का माफी कार्यक्रम आज 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। यह कार्यक्रम दुबई और उत्तरी अमीरात में जारी की सीमा से अधिक समय तक रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए देश छोड़ने या अपने निवास की स्थिति को नियमित करने का एक मौका होगा।
भारत के महावाणिज्य दूतावास (CGI) ने माफी कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए नियम और विनियम बताते हुए एक सलाह जारी की है।
यूएई वीजा माफी कार्यक्रम के नियम निम्नलिखित हैं:
जो आवेदक भारत लौटना चाहते हैं, वे आपातकालीन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और जो लोग अपने निवास की स्थिति को नियमित करना चाहते हैं, वे कम वैधता वाले पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जो आवेदक आपातकालीन प्रमाणपत्र चाहते हैं, वे वाणिज्य दूतावास में इसके लिए निःशुल्क अनुरोध कर सकते हैं। यह निःशुल्क है। दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास और दुबई में अवीर इमिग्रेशन सेंटर में सुविधा काउंटर स्थापित किए जाएंगे। सीजीआई के बयान में कहा गया है कि वाणिज्य दूतावास में सुविधा काउंटर 02 सितंबर 2024 से सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे।
आवेदक आवेदन जमा करने के अगले दिन दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक भारत के महावाणिज्य दूतावास, दुबई से आपातकालीन प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।
कम वैधता वाले पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक दुबई और उत्तरी अमीरात में किसी भी बीएलएस केंद्र में जा सकते हैं। इसके लिए किसी पूर्व नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। बीएलएस केंद्रों का विवरण https://www.cgidubai.gov.in/page/passport-services/ पर देखा जा सकता है।
यूएई एमनेस्टी योजना का लाभ उठाने के इच्छुक आवेदकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुबई और उत्तरी अमीरात में बीएलएस केंद्र एमनेस्टी अवधि के दौरान सभी रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे।
इसके अतिरिक्त बयान में कहा गया है कि यात्रा दस्तावेजों को जारी करने की प्रक्रियाओं के बारे में किसी भी जानकारी के लिए, आवेदक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच मोबाइल नंबर 050-9433111 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे पीबीएसके हेल्पलाइन 800-46342 (24/7) पर भी संपर्क कर सकते हैं और मार्गदर्शन के लिए भारतीय सामुदायिक संघ के संपर्क केंद्रों पर भी संपर्क कर सकते हैं।
(एजेंसी इनपुट के साथ)