Waqf Board Bill: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 7 अगस्त को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नए विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन का प्रस्ताव है।
इस विधेयक में अधिनियम में ‘जिला कलेक्टर’ को शामिल किया गया है और कलेक्टर को वक्फ अधिनियम से संबंधित विवादों को सुलझाने के अधिकार दिए गए हैं। पिछले विधेयक में ‘वक्फ’ शब्द को 1995 में अधिनियमित पिछले अधिनियम में ‘एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास’ से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।
नए विधेयक में कहा गया है, “इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी या घोषित की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी।”