दिल्ली/एन.सी.आर.

उबर-रैपिडो को झटका, दिल्ली में बाइक टैक्सी नहीं चलेगी

हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, दिल्ली सरकार 30 जून तक लाएगी नीति

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स रैपिडो और उबर को झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब तक सरकार कोई नीति नहीं बनाती, तब तक दिल्ली में दोपहिया टैक्सी नहीं चल सकतीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के आदेश पर रोक लगा दी।

वहीं, दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह 30 जून तक दोपहिया गैर-परिवहन वाहनों को चलाने के लिए एक नीति लेकर आएगी।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने रैपिडो, उबर पर रोक लगाने वाले मामले के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। दरअसल, दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में ओला-उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगा दी थी।

दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ कैब कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया था और सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। इस फैसले को लेकर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।