बिहार

शिक्षक नियुक्ति में टीईटी पास प्रशिक्षितों को अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट

कार्यरत शिक्षकों के बारे में होगा अलग से फैसला, BPSC ने दी बड़ी राहत, शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना जारी

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने नई शिक्षक नियमावली के तहत एक लाख 70 हजार से अधिक शिक्षकों की रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग ने अभ्यर्थियों से 15 जून से 12 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मंगवाए हैं। BPSC की वेबसाइट (https://www.bpsc.bih.nic.in/) पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, नई शिक्षक नियमावली लागू होने से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को आयोग ने बड़ी राहत दी है। ऐसे अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी।

यह सुविधा प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने वाले सभी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मिलेगी।आयोग के इस फैसले से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस संबंध में मंगलवार को शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार की ओर से अधिसूचना जारी की गई।

अधिसूचना के मुताबिक, पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त और कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा शिथिल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अलग से फैसला लिया जाएगा।
कंप्यूटर साइंस में अलग से छूट

अधिसूचना के मुताबिक, पूर्व में न्यायालय के आदेश पर कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में अलग से 8 वर्ष की छूट दी गई थी। यह छूट शिक्षक पात्रता परीक्षा पास प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को पूर्ववत रहेगी।