नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शुक्रवार को नए पासपोर्ट को लेकर दायर याचिका को मंजूर कर लिया है। यानी उन्हें नया पासपोर्ट बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है। राहुल गांधी ने कोर्ट से पासपोर्ट बनवाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने की मांग की थी। कोर्ट ने तीन साल के लिए NOC जारी की है। इस तरह उनका पासपोर्ट तीन साल तक के लिए वैध होगा।
बता दें कि संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। राहुल ने अब साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई किया है। राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं, लिहाजा उन्हें नया पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी की जरूरत है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने भाजपा नेता डा. सुब्रमण्यम स्वामी की दलीलों के बाद सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की अर्जी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।