राष्ट्रीय

सजा के खिलाफ सूरत की सेशंस कोर्ट में कल अपील करेंगे राहुल गांधी

पटना की अदालत में भी 12 अप्रैल को राहुल को होना है पेश

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सूरत की सेशंस कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। राहुल अपने वकीलों के साथ सूरत की कोर्ट में कल यानी सोमवार को पहुंच सकते हैं। वहीं, ऐसे ही केस में उन्हें पटना की अदालत में भी 12 अप्रैल को पेश होना है।

राहुल गांधी को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने ‘मोदी सरनेम’ (Modi Surname) के साथ चोरों के बारे में उनकी साल 2019 में की गई टिप्पणी पर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया और दो साल कैद की सजा सुनाई। उसके साथ ही अदालत ने 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर उनकी जमानत भी मंजूर कर ली थी और उन्हें अपील करने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित भी कर दिया था।

उधर, राहुल गांधी को भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा उनकी 2019 की टिप्पणी के लिए दायर एक अन्य मानहानि मामले का भी सामना करना पड़ रहा है। पटना की एक अदालत ने कथित तौर पर मामले के सिलसिले में कांग्रेस नेता को 12 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है।