राष्ट्रीय

राहुल गांधी को बड़ा झटका, संसद सदस्यता भी हुई खत्म

मानहानि केस में दो साल की सजा के बाद दोहरा झटका

नई दिल्ली: मानहानि केस में दो वर्ष की सजा मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को एक और बड़ा झटका लगा है। अब उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी (Modi surname comment) पर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।

सूरत की कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। दरअसल, उन्होंने पूरे मोदी समाज को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसी कारण उन्हें कोर्ट ने दोषी माना। कोर्ट ने हालांकि सजा को एक महीने के लिए रोक दिया है, ताकि वह ऊपर के कोर्ट में अपील कर सकें, लेकिन उनकी दोषसिद्धि को नहीं रोका है। उनको कोर्ट ने बेल भी दे दी है।

2019 में की थी विवादित टिप्पणी
राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल, 2019 को चुनावी रैली में विवादित टिप्पणी की थी। कांग्रेस नेता ने कहा था- नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?

राहुल के इस बयान को लेकर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अपनी इस शिकायत में भाजपा विधायक ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता ने पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह बोलकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है?