नई दिल्लीः दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस (Delhi Excise Policy Case) के आरोपी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, लोक सेवकों और अन्य के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट की सुनवाई की और कहा कि आरोपी के खिलाफ “आगे की कार्रवाई की जाएगी”।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने चार्जशीट में नामजद सभी आरोपियों को समन जारी किया है। आरोप के मुताबिक अरुण आर पिल्लई, मुथा गौतम, समीर महेंद्रू, दिल्ली आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी और मामले में आरोपी कुलदीप के अलावा नरेंद्र सिंह नायर और बोइनपल्ली चादर आरोपी हैं।
बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में सिर्फ नायर और बोइनपल्ली को ही गिरफ्तार किया था और बाद में निचली अदालत के आदेश पर उन्हें जमानत मिल गई थी। लेकिन निचली अदालत के आदेश को सीबीआई चुनौती देकर हाईकोर्ट पहुंच गई। बाद में हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर दोनों को नोटिस जारी किया।
हालांकि, नायर, बोइनापल्ली और महेंद्रू ईडी द्वारा दायर एक समान मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी जमानत याचिकाओं पर अदालत में विचार किया जा रहा है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)