नई दिल्ली: कॉमर्स मंत्रालय ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) में स्थित IT कंपनियों के यूनिट के कर्मचारियों को दिसंबर 2023 तक वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे दी है। बता दें कि कोविड के दौरान कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम (work from home) की शुरुआत की थी। अब कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने लगी हैं।
मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि एक कंपनी अपने कर्मचारियों को घर या SEZ से बाहर से काम करने की अनमुति दे सकती है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। इससे पहले SEZ स्थित कंपनियों के यूनिट कर्मचारियों को एक साल के लिए घर से काम करने की अनुमति थी।
मंत्रालय के अनुसार, SEZ में स्थित कंपनियों के यूनिट के मालिकों को संबंधित क्षेत्रों के विकास आयुक्त को परिसर से काम को जारी रखने के लिए सूचित करना होगा। अप्रूवल लेटर के साथ वो परिसर से अपना जारी रख पाएंगी। इसके अलावा जिस यूनिट के कर्मचारी आगे भी घर से ही काम करना चाहते हैं, उन्हें काम शुरू करने की तारीख पर या उससे पहले इस संबंध में मेल से सूचना दे सकती हैं।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, यूनिट को उन कर्मचारियों की लिस्ट जमा करने की जरूरत नहीं होगी, जिन्हें वर्क फ्रॉम हो या स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बाहर किसी स्थान पर काम करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, उन्हें यूनिट के भीतर इसकी पूरी जानकारी रखनी होगी। सरकार के इस फैसले का फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो अस्थायी रूप से अक्षम हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या ऑफिस से दूर काम कर रहे हैं।
नियमों में बदलाव के बाद मौजूद आईटी यूनिट्स के कर्मचारियों को दिसंबर 2023 तक पूरी तरह वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मिल गई है। यूनिट को वर्क फ्रॉम होम के लिए कर्मचारियों को लैपटॉप, डेस्कटॉप और उपकरण उपलब्ध कराने होंगे। यूनिट को तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से होने वाले एक्सपोर्ट के डिटेल्स रखने होंगे, जो कर्मचारियों को दिया गया होगा। IT/ITES यूनिट कुछ शर्तों के साथ अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दे सकती हैं।