नई दिल्ली: कुतुब मीनार (Qutub Minar) परिसर में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर साकेत कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 12 दिसंबर को इस मामले में फैसला सुनाएगी।
साकेत कोर्ट में याचिकाकर्ता कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद द्वारा यह पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल कुतुब मीनार पर मालिकाना हक के मामले में साकेत कोर्ट ने याचिकाकर्ता कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद की याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता सिंह ने कुतुब मीनार पर मालिकाना हक का दावा करते हुए याचिका दाखिल की थी।
बिना हमारी इजाजत सरकार ने कब्जा किया
इससे पहले याचिका दाखिल कर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने इस मामले में खुद को पार्टी बनाने की मांग की थी। उनकी याचिका में कहा गया था कि सरकार ने 1947 में बिना हमारी इजाजत के पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली थी। इस याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था।
ASI ने किया था याचिका का विरोध
आखिरी बार सितंबर में जब ASI के वकील ने कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सुलतान बेगम ने लाल किले पर मालिकाना हक का दावा किया था, उस याचिका का हमने दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया था। उस समय भी कोर्ट ने माना था कि याचिका में की गई मांग का कोई आधार नहीं बनता है। ASI ने कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह की याचिका खारिज करने की गुहार लगाई थी।