बिहार

आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को 27 साल पुराने केस में सजा

आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 10 हजार अर्थदंड

गोपालगंज: गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी. कृष्णैया की हत्या मामले में सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्‍नी लवली आनंद को कोर्ट ने 27 साल पुराने एक मामले में दोषी पाते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 6 माह जेल की सजा भुगतनी होगी। बीते मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में यह सुनवाई की है। सजा सुनाने से पूर्व लवली आनंद को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया था। वहीं, सजा सुनाए जाने के बाद अर्थदंड की राशि जमा लवली आनंद ने जमा कर दी। इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। यह जानकारी गोपालगंज अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी ओमप्रकाश सिन्हा ने दी।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान लवली आनंद ने कहा कि वे पूर्व सांसद होने के अतिरिक्त एक महिला भी हैं। उन्हें तीन बच्चे हैं। उनके पति पूर्व सांसद आनंद मोहन पिछले पंद्रह वर्ष से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में हैं। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर तीनों बच्चों के लालन-पालन के अतिरिक्त पूरे परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी थी, ऐसी स्थिति में उन्हें इस मुकदमें के संदर्भ में कभी सूचना नहीं मिली। पिछले दिनों जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट निर्गत किया गया है, वे उपस्थित हो गई हैं। वर्तमान में उनकी पुत्री की शादी है। वे पूरी तैयारी में लगी हैं। उन्हें कारावास की सजा होने से उनके परिवार के कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। एक संघर्ष के तहत जिस तरह से उन्होंने अपने परिवार को इकट्ठा किया है, वह बिखर सकता है। अतः भविष्य में वे इस तरह के किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगीं। सदैव विधि द्वारा स्थापित कानून का पालन करेंगीं तथा एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगीं। अतः उनके इस अपराध पर सहानुभूतिपूर्वक व दयापूर्वक विचार करते हुए माफ कर दिया जाए।

अभियोजन पदाधिकारी ने कहा कि यह सही है कि आरोपित लवली आनंद के पति आनंद मोहन, गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी. कृष्णैया हत्याकांड में पिछले पंद्रह वर्षों से न्यायिक अभिरक्षा में हैं तथा परिवार की देखभाल संरक्षक की भूमिका में लवली आनंद ही हैं, किंतु इन्होंने सांसद के पद पर रहते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। इनके कृत्य से आम मतदाता प्रभावित हुए। इन्होंने जनसेवक के रूप में अपने कर्तव्य का जानबूझकर उल्लंघन किया है। अतः इन्हें सजा दी जाए।

गिरफ्तारी का आदेश था
विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने माना कि आरोपित पूर्व सांसद लवली आनंद ने अपना दोष स्वीकार किया है। आरोपित का उम्र वर्तमान में 60 वर्ष है तथा वे महिला भी हैं। पति के पिछले 15 वर्षों से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में रहने से परिवार के देखभाल व संरक्षण की जिम्मेदारी इन्हीं पर है, किंतु आरोपित ने सांसद के पद पर रहते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। यानी, विधि की दृष्टि में सभी बराबर हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस प्रकार कोर्ट ने आरोपित पूर्व सांसद लवली आनंद को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 10 हजार रुपये अर्थदंड दिया। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 6 माह कारावास भुगतना होगा। बता दें कि विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने पिछले माह पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद लवली आनंद समेत तीन को गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।