नई दिल्ली: गोवा के कर्लीज रेस्तरां को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते के शुक्रवार को होगी। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन के चलते एनजीटी ने इसे गिराने का आदेश दिया था। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए अगली सुनवाई करेगा।
आपको बता दें कि ये वही कर्लीज रेस्तरां है जहां पर सोनाली फोगाट संदिग्ध परिस्थति में नजर आई थी और फिर उनकी मौत हो गई थी। इस रेस्तरेंट के मालिक एडविन नुन्स ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट ऑथोरिथी के कर्लीज रेस्तरां को गिराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे एनजीटी ने खारिज कर दिया था। इसके बाद कर्लीज रेस्तरां के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
दरअसल, गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट ऑथोरिटी ने 21 जुलाई 2016 को ही कर्लीज रेस्तरां को गिराने का आदेश दिया था। आदेश में कहा गया था कि कर्लीज रेस्तरां नो डेवलपमेंट जोन में अवैध रूप से बनाया गया है। इसके खिलाफ इसके मालिक एडविन नून्स ने एनजीटी में अपील की। इस अपील को एनजीटी ने 6 सितंबर 2022 को खारिज कर दिया।
एडविन नून्स के वरिष्ठ वकील सुरेंद्र देसाई ने बुधवार को अदालत को बताया कि पुलिस ने वागाटोर में उस होटल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जहां टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के मामले में आरोपी को ड्रग्स बेचे गए थे, क्योंकि होटल एक प्रसिद्ध राजनेता के दोस्त का है। देसाई ने यह भी कहा कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए कर्लीज के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
बता दें कि यूपी के 23 जिले लंपी वायरस की चरेट में हैं इनमें अलीगढ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। वहीं मथुरा, बुलंदशहर, बागपत, हापुड, मेरठ, शामली और बिजनौर में भी वायरस तेजी से फैल रहा है।
वहीं लंपी वायरस के चलते यूपी में अबतक 2 हजार 331 गांवों के 21 हजार 619 गोवंश वायरस से संक्रमित हो चुके हैं वहीं 199 की मौत हो चुकी है।