नई दिल्ली: मानहानि के एक मामले में निचली अदालत द्वारा समन किए जाने के खिलाफ कंगना रनौत (Kangana Ranaut) द्वारा दायर एक याचिका पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बठिंडा की महिंदर कौर को नोटिस जारी किया।
मामले की सुनवाई 8 सितंबर के लिए स्थगित करते हुए कोर्ट ने आदेश में कहा, ‘इस बीच, ट्रायल कोर्ट आपराधिक शिकायत मामले को, जैसा कि उसके सामने लंबित है, सुनवाई की अगली तारीख से आगे, जैसा कि वर्तमान याचिका में तय है, स्थगित कर देगा’।
कंगना के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई बठिंडा की निचली अदालत में तब तक नहीं होगी जब तक कि एचसी के समक्ष कंगना की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती। 4 जनवरी, 2021 को, महिंदर कौर ने कंगना के ट्वीट के लिए बठिंडा कोर्ट का रुख किया था (बाद में हटा दिया गया)।
उन्हें शाहीन बाग की बिलकिस बानो को प्रसिद्ध बताते हुए लिखा कि ऐसी महिलाओं को 100 रुपये के विरोध में काम पर रखा जा सकता है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)