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1996 के मारपीट मामले में Raj Babbar को 2 साल की जेल

उत्तर प्रदेश की एक सांसद/विधायक अदालत ने एक मतदान अधिकारी से मारपीट के मामले में बॉलीवुड अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर (Raj Babba) को दो साल की जेल की सजा सुनाई है। मतदान अधिकारी द्वारा 2 मई 1996 को वजीरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। 

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की एक सांसद/विधायक अदालत ने एक मतदान अधिकारी से मारपीट के मामले में बॉलीवुड अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर (Raj Babbar) को दो साल की जेल की सजा सुनाई है। मतदान अधिकारी द्वारा 2 मई 1996 को वजीरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

अदालत ने राज बब्बर पर 8,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभिनेता से नेता बने अभिनेता को सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट का दोषी ठहराया गया है।

उस समय राज बब्बर समाजवादी पार्टी में थे और लखनऊ से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के दौरान दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई थी, जिसके चलते मारपीट हुई थी।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 143, 332, 353, 323, 504, 188 के खिलाफ राज बब्बर और अरविंद यादव के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी। जनप्रतिनिधित्व कानून के अलावा आपराधिक कानून संशोधन कानून के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।

फैसला सुनाए जाने के वक्त राज बब्बर कोर्ट में मौजूद थे. उन्हें 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक सरकारी अधिकारी के साथ बदतमीजी करने का दोषी पाया गया था लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

(एजेंसी इनपुट के साथ)