नई दिल्लीः जिन वाहन मालिकों की नंबर प्लेट का अंतिम अंक 0 और 1 है, उन्हें तुरंत हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना चाहिए क्योंकि इसकी अंतिम तिथि सोमवार (15 नवंबर) को पूरी होने वाली है। ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिकों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। राहत उन्हीं को मिलेगी जिनके पास HSRP की ऑनलाइन बुकिंग की रसीद या अन्य सबूत होंगे।
इसके अलावा, परिवहन आयुक्त धीरज साहू द्वारा उसी के लिए आदेश जारी करने के बावजूद, वाहन मालिकों ने अभी तक एचएसआरपी स्थापित करने में रुचि नहीं दिखाई है।
इससे पहले टू व्हीलर, फोर व्हीलर और कमर्शियल वाहनों में HSRP लगाने की तिथि 15 जुलाई थी। कोविड-19 के कारण परिवहन विभाग द्वारा नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई थी। साथ ही निजी वाहन मालिकों के वाहनों की संख्या के हिसाब से तिथि निर्धारित की गई है.
यहां नंबर प्लेट के अंतिम अंक के अनुसार तिथियां तय की गई हैं।
15 नवंबर, 2021 तक – राज्य के सभी जिलों में पंजीकृत वे निजी वाहन जिनकी संख्या 0 और अंत में 1 है।
15 फरवरी 2022 तक – संख्या के अंत में 2 और 3 के साथ पंजीकृत वाहन।
15 मई 2022 तक – अंतिम संख्या के अंत में 4 और 5 के साथ पंजीकृत वाहन।
15 अगस्त 2022 तक – पंजीकृत वाहन संख्या के अंत में 6 व 7 अंकित करें।
15 नवंबर 2022 तक – संख्या के अंत में 8 और 9 के साथ पंजीकृत वाहन।
नंबर प्लेट नहीं लगाने पर जुर्माना
बिना एचएसआरपी लगाए वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर वाहन के मालिक पर जुर्माना व चालान काटा जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना नंबर प्लेट या मनमाने ढंग से नंबर प्लेट लिखने पर पांच हजार रुपये जुर्माने का नियम है।
इस बीच, अभी तक तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वाहन स्वामियों को नियमानुसार नई रजिस्ट्रेशन प्लेट लगानी होगी। नहीं तो उन्हें आने वाले दिनों में चालान और जुर्माने की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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