रायपुर: वन भूमि में वर्षाे से काबिज लोंगों को वनाधिकार पत्र मिलने से अनेक गरीब परिवारों की जिंदगियां संवर गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व मे वनवासियों को उनकी जमीन पर अधिकार देने के संवेदनशील निर्णय से किसान निश्चिंत होकर खेती-किसानी कर रहें हैं और खेत के साथ अपने परिवार की बेहतरी के लिए निर्णय ले पा रहे हैं। पहाड़ों और जंगलों से घिरे उत्तर बस्तर कांकेर जिले में 12 हजार 883 लोगों को लगभग 4339.115 हेक्टेयर भूमि का व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टा प्रदान किया गया है। इसके साथ ही 04 हजार 854 सामुदायिक वनाधिकार पट्टे के तहत लगभग 179449.810 हेक्टेयर भूमि लोगों को प्रदान की गई है। इसी प्रकार 145120.733 हेक्टेयर भूमि का 338 वन संसाधन हक भी वितरण किया गया है। इन्हीं खुशनसीब लोगों में से एक नरहरपुर विकासखण्ड के ग्राम देवगांव के किसान श्री खम्मनसिंह हैं, जिनके जीवन में वनअधिकार पत्र मिलने से बड़ा बदलाव आया है।
खम्मनसिंह नेताम के बताया कि उनके पिता पहले छोटे झाड़ के जंगल की जमीन पर खेती करते थे, इसी 1.02 हेक्टेयर भूमि का वनाधिकार पट्टा उन्हें प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि जमीन का पट्टा मिलने से अब उन्हें बेदखली का भय नही है। अब बिना चिंता के वह खेती कर रहे हैं। उन्होंने अब आधुनिक खेती शुरू करना शुरू कर दिया है। वे दो फसली खेती करने लगे है, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि हुई है। पिछले साल उन्होंने खरीफ एवं रबी फसल का लगभग 70 हजार रूपये का धान विक्रय किया है।
खम्मनसिंह ने जमीन में रोजगार गारण्टी योजना के तहत 02 लाख 30 हजार रूपये की लागत से डबरी निर्माण कराया है और लगभग 01 लाख रूपये खर्च कर नलकूप खनन भी करवाया है, इससे फसल की सिंचाई करने में मदद मिल रही है। सिंचाई की सुविधा हो जाने से अब वे जमीन में सब्जी उत्पादन भी करने लगे हैं। उपयोग के बाद बची सब्जियों का वह विक्रय करते हैं। उन्होंने खेत के मेड़ पर अरबी, केला और देसी सब्जियां लगायी है, जिससे आमदनी में वृद्धि हो रही है। उन्होंने डबरी में मछली पालन के लिए मृगल, रोहू और कतला मछलियों का बीज डाला है। मछलियां अब बढ़कर बिक्री करने लायक हो गई है, उन्हे विश्वास है कि मछलियों के बेचने से भी उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों के हित में किये जा रहे कार्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए खम्मनसिंह ने बताया कि उनके द्वारा खेती-किसानी के लिए कर्ज लिया गया था, जिसे राज्य सरकार द्वारा माफ कर दिया गया है। उन्हें सहकारी समिति के माध्यम से खाद एवं बीज भी कर्ज के रूप में प्राप्त हुआ है। उन्होने कहा कि जमीन का मालिकाना हक वनाधिकार मान्यता पत्र मिलने से उनके परिवार के भरण-पोषण की चिंता दूर हो गई है।
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