नई दिल्ली: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शनिवार को मेट्रो ट्रेनों और सार्वजनिक बसों को अगले 2 सप्ताह तक पूरी क्षमता से चलाने की अनुमति देने का फैसला किया। सिनेमाघरों, सभागारों और स्पा को भी कोविड नियमों के पालन के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी।
डीडीएमए के एक आदेश के अनुसार, सोमवार (26 जुलाई से 9 अगस्त) से शुरू होने वाले दो सप्ताह के लिए मेट्रो ट्रेनों और सार्वजनिक बसों को यात्रियों को उनकी क्षमता के 100 प्रतिशत तक ले जाने की अनुमति होगी।
अंत्येष्टि और विवाह समारोहों में उपस्थित लोगों की संख्या में भी वृद्धि की गई, जिसमें दोनों जगह मे उपस्थिति 100 लोगों तक की अनुमति दी गई है।
आदेश के अनुसार सिनेमाघरों और सभागारों को भी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत पर खोलने की अनुमति है।
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