नई दिल्लीः कोरोना वायरस महामारी के कारण होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए एयरलाइंस द्वारा अपने किराये में वृद्धि करने के बाद से घरेलू उड़ान लेना महंगा हो गया था। लेकिन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। डीजीसीए ने सर्कुलर जारी कर घरेलू यात्रियों को टिकट की कीमत में रियायत देने की अनुमति दी है, जो बिना बैगेज या केवल केबिन बैगेज के साथ यात्रा करते हैं। अब डीजीसीए के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, बिना किसी चेक-इन बैग के देश के भीतर यात्रा करना जल्द ही सस्ता हो जाएगा।
वर्तमान में, एक यात्री 7 किलोग्राम केबिन सामान और 15 किलोग्राम चेक-इन बैग ले जा सकता है। इससे ज्यादा वजन होने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है।
डीजीसीए की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि फीडबैक के आधार पर यह सामने आया है कि यात्रा के दौरान कईं बार एयरलाइंस की ओर से जो सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं, वास्तव में यात्रियों को कईं बार उनमें से कुछ सेवाओं की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में सरकार की ओर से यह तय किया गया है कि यात्रियों की जरूरतों के हिसाब से इन सेवाओं को अलग किया जाएगा। यात्रियों को टिकट बुक करने के दौरान विकल्प दिया जाएगा कि वे उस सुविधा को लेना चाहते हैं या नहीं।
डीजीसीए की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि एयरलाइन बैगेज पॉलिसी के हिस्से के रूप में, एयरलाइनों को मुफ्त सामान भत्ता देने की अनुमति दी जाएगी। यह इस शर्त के अधीन होगा कि किस तरह की किराया योजना के तहत यात्री बुकिंग टिकट बना है और यात्री एयरलाइन काउंटर पर चेक इन बैगेज के साथ आने पर लागू होंगे। हालांकि ये चार्जेज बहुत ही कम होंगे। टिकट की बुकिंग के समय यात्री को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा और इसे प्रिंट भी किया जाएगा। छूट का लाभ उठाने के लिए, यात्रियों को टिकट की बुकिंग के समय घोषणा करनी होगी कि वे कितने सामान ले जाएंगे।
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