नई दिल्लीः निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट योजना (आरओडीटीईपी) को एक जनवरी 2021 से लागू करने के संबंध में 31 दिसंबर 2020 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की कड़ी में, योजना को जल्द ही अधिसूचित और सार्वजनिक किया जाएगा।
1. आरओडीटीपी योजना के तहत कौन से उत्पाद (शुल्क के आधार पर) पात्र होंगे, उसके विस्तृत जानकारी होगी।
2. पात्र वस्तुओं/ शुल्क व्यवस्था के तहत आरओडीटीईपी की दरें और वैल्यू कैप (जहां पर लागू होगा) की जानकारी होगी।
3. ऐसे निर्यात उत्पाद जो योजना के दायरे से बाहर होंगे
4. अन्य शर्तें और प्रतिबंध
5. आरओडीटीईपी की प्रक्रिया के तहत ड्यूटी क्रेडिट और उनके इस्तेमाल की विस्तृत जानृकारी
आरओडीटीईपी का फायदा पाने के लिए जरूरी विभिन्न शर्तें, प्रतिबंध, अपात्रता, दायरे से बाहर रहने वाले उत्पाद, प्रक्रिया को पूरी करने की शर्तों को अधिसूचित किया जाएगा। निर्यात के लिए आरओडीटीईपी की शर्तों के आधार पर योजना का फायदा एक जनवरी 2021 से लिया जा सकेगा साथ ही अगर इस संबंध में दरें और दूसरी जरूरी जानकारी बाद में जारी की जाती हैं, तो भी एक जनवरी से ही स्कीम का लाभ लिया जा सकेगा। इस संबंध में दरें और दूसरी जानकारी कुछ दिनों में जारी की जाएंगी।
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