नई दिल्लीः भारत में 5 लाख 37 हजार 802 राशन की दुकाने हैंए जहां पर 23 करोड़ 70 लाख राशन कार्ड धारक और 80 करोड़ 80 लाख लाभार्थी हर महीने सब्सिडाइज राशन प्राप्त कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली कर बात करें तोए यहां पर करीब 28 लाख एपीएल कार्ड धारक है और करीब 3,63,581 बीपीएल कार्ड धारक है। इसमें एएवाई और एवाई कार्डधारक भी शामिल हैंए जो दिल्ली सरकार की फेयर प्राइज शॉप से सस्ता राशन प्राप्त कर रहे हैं।
दिल्ली सरकार का खाद्य आपूर्ति विभाग राज्य में एपीएल/बीपीएल/एएवाई/एवाई श्रेणियों में राशन कार्ड जारी करता है। ये श्रेणियां परिवार की आर्थिक स्थिति और परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग (जीएनसीटी), दिल्ली वर्ष 2019-20 के लिए ई-राशन कार्ड की सुविधा प्रदान कर रहा है।
दिल्ली ई-राशन कार्ड 2020
इसके अलावा, दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 से ई-राशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके तहत, दिल्ली सरकार द्वारा राज्य के सभी लाभार्थियों को ई-राशन जारी किया जा रहा है। ई-राशन जारी करने के पीछे उद्देश्य राज्य में नकली और नकली राशन कार्डों के उपयोग को समाप्त करना है।
ई-राशन के माध्यम से, सभी राशन कार्डधारक पहले की तरह सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। डिजिटल प्रक्रिया के बाद, राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न के वितरण में पारदर्शिता होगी।
दिल्ली ई-राशन कार्ड का उद्देश्य
भारत में राशन कार्ड एक बहुत ही उपयोगी दस्तावेज है। कई सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। राशन कार्ड के उपयोग के माध्यम से ही लाभार्थी परिवार को सरकारी उचित मूल्य की दुकान से रियायती खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं मिल पाती हैं।
इसके अलावा, राशन कार्ड भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। राशन कार्ड के आंकड़ों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों के लिए योजनाएं शुरू की जाती हैं।
राज्य के सभी निवासियों को दिल्ली सरकार द्वारा राशन कार्ड रखने की सलाह दी जाती है। राशन कार्ड का उपयोग ऑनलाइन आवेदन के लिए एक उपयोगी दस्तावेज है और विभिन्न अन्य पहचान पत्रों जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, दिव्यांग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड के लिए किया जाता है।
राशन कार्ड के लाभः
- सरकार द्वारा निर्धारित उचित मूल्य की दुकानों से रियायती कीमतों पर खाद्य पदार्थ प्राप्त करने में।
- केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा।
- विभिन्न प्रकार के पहचान दस्तावेजों के आवेदन में राशन कार्ड उपयोगी है।
- राशन कार्ड का उपयोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड जैसे कई प्रमाणपत्रों के लिए किया जाता है।
- राशन कार्ड का उपयोग अक्सर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों द्वारा किया जाता है।
राशन कार्ड के प्रकार
दिल्ली सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न आय समूहों के परिवारों के अनुसार राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। दिल्ली में चार तरह के राशन कार्ड बनाए जाते हैं।
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्ड: इस प्रकार का कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। दिल्ली सरकार सस्ती कीमतों पर आवश्यक वस्तुएं और खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।
- गरीबी रेखा से ऊपर (APL) कार्ड: यह राशन कार्ड गरीबी रेखा से ऊपर और मध्यम वर्ग से नीचे के परिवारों के लिए जारी किया जाता है। इस योजना के तहत, दिल्ली सरकार सब्सिडी वाली कीमतों पर आवश्यक भोजन जारी करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्डः अंत्योदय अन्न योजना उस व्यक्ति को जारी की जाती है जो अन्य वर्गों की तुलना में आर्थिक रूप से कमजोर है, जैसे भूमिहीन मजदूर, सीमांत किसान, कारीगर, शिल्प पुरुष, विधवा, बीमार व्यक्ति, निरक्षर, अक्षम वयस्क जिनके पास निर्वाह का कोई साधन नहीं है, इस श्रेणी में आते हैं।
- अन्नपूर्णा योजना (AY) कार्डः अन्नपूर्णा योजना के तहत एक व्यक्ति को हर महीने 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में मिलेगा। केवल वही व्यक्ति इस कार्ड के लिए पात्र हैं जो 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं और कमाई नहीं कर रहे हैं।
पात्रता मापदंड
दिल्ली खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग (GNCT) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली सरकार के तहत प्रत्येक परिवार राशन कार्ड पाने के लिए पात्र है। कार्ड सभी परिवारों को उनकी आर्थिक स्थिति और जरूरतों के अनुसार वितरित किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड में सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया बनाया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर आई कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- सभी परिवार के सदस्यों के पासपोर्ट साइज फोटो
राशन कार्ड के लिए Online आवेदन करने की प्रक्रिया
- नए राशन कार्ड के आवेदन के लिए आपको खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग (जीएनसीटी) की आधिकारिक वेबसाइट nfs.delhi.gov.in पर अपना पंजीकरण कराना होगा।
- इसके लिए आपको वेबसाइट पर दिए गए लॉगिन सेक्शन पर क्लिक करना होगा। अब लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालें और वेबसाइट पर लॉगइन करें।
- इसके बाद, आपको खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा।
- अगले चरण में, राशन कार्ड आवेदन पत्र आपके सामने दिखाई देगा, यहां आपको अपने सभी संबंधित विवरण और उपलब्ध दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद, आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह से आपका दिल्ली राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा।
दिल्ली के सभी नागरिक राशन कार्ड सेवा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, खाद्य और आपूर्ति विभाग के निकटतम सर्कल कार्यालयों में ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
दिल्ली राशन कार्ड ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, आपको अपने निकटतम सर्कल कार्यालय का दौरा करना होगा।
- सर्कल ऑफिस में, आपको संबंधित अधिकारी से नए राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र लेना होगा।
- आप इस आवेदन पत्र को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे दिया गया है।
- अब आपको आवेदन पत्र में अपनी सभी संबंधित जानकारी का विवरण प्रदान करना होगा। इसके बाद आपको फॉर्म के साथ सभी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- क्लर्क आपको और आपके द्वारा संलग्न दस्तावेजों की सभी जानकारी की जाँच के बाद एक पावती रसीद जारी करेगा।
- इस तरह आपकी ऑफलाइन दिल्ली राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
नया राशन कार्ड आवेदन पत्र भरते समय कोई गलती होने पर आवेदक शिकायत दर्ज कर सकता है। कैसे करें शिकायतः-
- आवेदक को दिल्ली सरकार के खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfs.delhi.gov.in पर जाना पड़ेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर राशन कार्ड शिकायत का सेक्शन मिलेगा।
- फिर आवेदक को ग्राम, शिकायत श्रेणी, आवेदक का पता, आवेदक का ईमेल आईडी, पंचायत का नाम, आदि जैसे संपूर्ण विवरण भरने होंगे।
- हमें कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या के बारे में लिखना होगा और संबंधित दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- फिर आपको रजिस्टर शिकायत विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अंत में, आपको एक शिकायत नंबर जारी किया जाएगा, जिससे आप बाद में शिकायत की ऑनलाइन स्थिति की जांच कर सकें।
Source: NFSA.gov.in